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संपत्ति प्राप्त करना
एक गैर-नागरिक मॉरीशस में अचल संपत्तियां अपने अधिकार में रख सकता है/खरीद सकता है/अधिग्रहित कर सकता है बशर्ते कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से अनुमोदन मांगा गया हो।
निवेशक के रूप में पंजीकृत एक गैर-नागरिक आर्थिक विकास बोर्ड (Economic Development Board(EDB)) से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।