• स्मार्ट सिटी योजना

    अत: मॉरीशस सरकार स्मार्ट सिटी स्कीम के माध्यम से दुनिया भर के निवेशकर्ताओं के सामने आने वाले कल के इंटेलिजेंट, इनोवेटिव और टिकाऊ शहरों के निर्माण हेतु मॉरीशस के विजन में साझेदारी के लिए अनेक अवसरों की पेशकश कर रही है। ये स्मार्ट शहर कार्य, जीवन और खेलकूद की अवधारणा पर आश्रित हैं जिसमें स्मार्ट तकनीक और अग्रणी इनोवशन को केंद्र में रखते हुए बहुसांस्कृतिक उपनगरों में मिश्रित उपयोग की तरक्की समाहित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सतत समाधान प्रदान करने वाले आत्मनिर्भर शहरों के विकास के माध्यम से एक खुशहाल जीवन शैली प्रदान किया जाए और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग के बावजूद सभी नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के दीर्घकालिक लाभ के लिए न्यूनतम अपव्यय और अधिकतम सुविधा सुनिश्चित की जाए।

    इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का जीवन में उतारने के लिए मॉरीशस की सरकार ने ‘स्मार्ट सिटी योजना’ की स्थापना की है जो निवेशकों को पूरी तरह से परिभाषित फ्रेमवर्क और वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों के आकर्षक पैकेज से लैस करती है। यह शहरी विकास को आगे ले जाने के लिए विभिन्न क्षेत्र में निवेश के जबर्दस्त अवसर का रास्ता प्रशस्त करता है। दूरदर्शी उद्यमी मोहक स्मार्ट सिटी विकास की परियोजना पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं जो द्वीप के दशर्नीय स्थलों की खूबसूरती को बढ़ाती है।

    गैर नागरिक जिनके पास IRS/RES के तहत निवास की अनुमति है, उन्हें मॉरीशस में निवेश और काम करने के लिए एक व्यवसाय या कार्य परमिट से छूट दी जाएगी।



    आर्थिक विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित और किसी स्मार्ट सिटी प्रमाणपत्र के धारकों में शामिल हैं:

      मॉन ट्रेसर स्मार्ट सिटी

      कैप टमारिन स्मार्ट सिटी

      यूनिसिटी

      मोका सिटी

      जिन फी स्मार्ट सिटी

      ब्यू प्लान स्मार्ट सिटी

      मॉन च्वाइसी स्मार्ट सिटी

      हर्म्स प्रोपर्टीज लिमिटेड

      यिहाई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

      रॉयल सेंट लुइस

      न्यू मॉन्टेबेलो डेवलपमेंट लिमिटेड

  • सम्पत्ति विकास योजना (PDS), जिसने IRS और RES का स्थान लिया है; गैर-नागरिकों, नागरिकों और मॉरीशस के प्रवासियों को बिक्री के लिए मिश्रित निवासों के विकास की अनुमति देता है। PDS निम्नलिखित उपलब्ध कराता है:

    1. मुक्त दर्जा की जमीन पर कम से कम 0.4220 एकड़ (1 आरपेंट) के दायरे में सुविधा से परिपूर्ण आवासीय यूनिट का विकास।
    2. कम से कम छह (6) उच्च स्तरीय आवासीय परिसंपत्ति का विकास;
    3. उच्च गुणवत्ता का ऐसे सार्वजनिक स्थान जो सामाजिक मेलजोल और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने में सहायक हो;
    4. आवासीय यूनिट को बेहतर करने के लिए उच्च श्रेणी का लीजर, वाणिज्यिक साधन और सुविधाएं;
    5. निवासियों के लिए दैनिक रूप से उपलब्ध प्रबंधन सेवाएं जिनमें सुरक्षा, रखरखाव, बागवानी, ठोस कचरा निष्पादन और घरेलू सेवाएं; एवं
    6. सामाजिक सुख-साधन, सामुदायिक विकास और सामुदायिक लाभ के लिए अन्य सुविधाओं के रूप में सामाजिक योगदान।

    एक गैर-नागरिक PDS योजना के तहत विला की खरीद पर निवास परमिट के लिए पात्र है, जब उन्होंने किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में USD 3,75,000 या उससे अधिक का निवेश किया हो। PDS तब तक IRS और RES से भी अलग है जब तक कि यह छोटे और बड़े भूस्वामियों के बीच अंतर नहीं करता है और IRS के तहत दस्तावेज पर USD 70,000 और IRS के अंतर्गत USD 25,000 की जगह 5% का पंजीकरण शुल्क को समायोजित करता है।

  • अंतरराष्ट्रीय मेले में भागीदारी के लिए SME धनवापसी योजना शुरू की गई ताकि SME को आगे व्यापार प्रोन्नति के जरिए अपनी व्यापार गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिले। धनवापसी के इस योजना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शनी करने वाले SMES भागीदारी, अफेयर और समंजन की लागत हेतु MUR 200,000 वार्षिक की धनवापसी के पात्र होते हैं। SMEs के सभी आवेदन और दावे आर्थिक विकास बोर्ड के पास जमा किए जाने चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और धनवापसी पात्रता की जांच के लिए ज्यादा जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया  दिशा-निर्देशो  को देखें।

    आवेदन

    विनिर्माण और कृषि-व्यापार प्रक्षेत्र के SMEs 

    SME को पहले EDB के साथ रजिस्टर करना चाहिए। पंजीकरण के अनुमोदित होने के बाद SME अपना आवेदन जमा कर सकता है।  लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया जा सकता है: www.smegrantscheme.com/files/index.php


    सेवा क्षेत्र के SMEs 

    SMEs को आवेदन प्रपत्र  समर्थित दस्तावेजों को उस मेले के शुरू होने से कम से कम एक महीना पूर्व जमा करना चाहिए जिसमें उन्हें शामिल होने की योजना है।

    दावा

    ऐसे SMEs जिन्होंने धनवापसी के लिए पूर्व से अनुमोदन ले रखा है उन्हें दावा प्रपत्र और खर्चों के संगत प्रमाण मेला से लौटने के 10 दिनों के भीतर जमा करना चाहिए।

    विनिर्माण और कृषि-व्यापार क्षेत्रों के SMEs 

    सभी दावे इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए:  www.smegrantscheme.com/files/index.php
    दावा प्रपत्र  समर्थित दस्तावेजों के साथ ईमेल से इस ईमेल पता पर जमा किया जाना चाहिए sme@edbmauritius.org.

  • मॉरीशस में ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शंस के लिए फिल्म छूट योजना एक नकद-वापसी प्रोत्साहन है। पात्रता रखने वाले फिल्म निर्माताओं को हाई एंड फीचर फिल्म और टीवी धारावाहिकों के लिए मॉरीशस में खर्च किए गए सभी अर्हता प्राप्त उत्पादन खर्च (QPE) पर 30% और 40% तक की नकद छूट दी जाती है। फिल्म छूट योजना फीचर फिल्म, वाणिज्यिक मीडिया कंटेंट, टीवी धारावाहिक/कार्यक्रम, डाक्युमेंट्री कार्यक्रम, संगीत वीडियो और डबिंग निर्माण की श्रेणी पर लागू होती है। फिल्म लाभ योजना से लाभ प्राप्त करने के मद्देनजर मॉरीशस में व्यय होने वाले खर्च का संगत QPE को नीचे की तालिका में संक्षेपित किया गया है:

    परियोजना का प्रकार न्यूनतम व्यय (USD) उत्पादन योग्यता
    फ़ीचर फ़िल्में (एनिमेशन सहित) 1,000,000 (40% तक छूट के लिए योग्य) विदेशी और स्थानीय
    फ़ीचर फ़िल्में (एनिमेशन सहित) 100,000 विदेशी
    फ़ीचर फ़िल्में (एनिमेशन सहित) 50,000 स्थानीय
    टेलीविजन नाटक श्रृंखला या एकल नाटक (प्रति एपिसोड) 150,000 (40% तक छूट के लिए योग्य) विदेशी और स्थानीय
    टेलीविजन नाटक श्रृंखला या एकल नाटक (प्रति एपिसोड) 20,000 विदेशी और स्थानीय
    टेलीविजन डाक्यूमेन्टरी 20,000 विदेशी और स्थानीय
    अन्य टेलीविजन कार्यक्रम 30,000 विदेशी और स्थानीय
    व्यवसायिक 30,000 विदेशी
    संगीत वीडियो 30,000 विदेशी
    संगीत वीडियो 15,000 स्थानीय
    डबिंग प्रोजेक्ट 30,000 विदेशी और स्थानीय

    आवेदन जमा करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के संबंध में फिल्म छूट योजना की विस्तृत सूचना दिशा-निर्देशों में उपलब्ध करायी गई है।

    प्रचालन की दक्षता को आगे और बेहतर करने के लिए नई परियोजना के आवेदन और दावा जमा प्रक्रिया हेतु आगे ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी।

    आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी:
    https://business.edbmauritius.org/

  • मॉरीशियन प्रवासी योजना की स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की गई है जिससे कि मॉरीशियन प्रवासियों के सदस्यों को देश के आर्थिक विकास हेतु वापस मॉरीशस की ओर आकर्षित किया जा सके। मॉरीशियन प्रवासी के कोई भी सदस्य जो 24 मार्च 2015 से पूर्व मॉरीशस से बाहर रहते और कार्य करते रहे हों और जिनके पास आवश्यक कौशल, प्रतिभा और अनुभव हो और जो मॉरीशस लौटने और सेवा करने के इच्छुक हों एवं योजना के अंतर्गत पंजीकरण के आवेदन के पात्र हों। धिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट  www.diaspora.mu को एक्सेस करें।

  • नियामक सैंडबॉक्स लाइसेंस (RSL) किसी निवेशक को इस बात की संभावना पेश करता है जिससे कि वे किसी ऐसी व्यापारिक गतिविधि को संचालित कर सकें जिसके लिए मॉरीशस के विधान में कोई कानूनी फ्रेमवर्क या यथोचित प्रावधान अस्तित्व में नहीं है। आर्थिक विकास बोर्ड के द्वारा RSL ऐसी पात्र कंपनियों को निर्गत किया जाएगा जो किसी निर्धारित समयावधि के लिए सहमत नियम और शर्तों पर इनोवेटिव परियोजना में निवेश के इच्छुक हों।

    पात्रता

    अगर किसी निवेशक के पास ऐसी इनोवेटिव परियोजना है जिसके लिए कोई ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क या यथोचित प्रावधान अस्तित्व में नहीं है जो उनकी परियोजना को पूरा कर सके तो वे RSL निर्गत कराने हेतु पूर्ण रूप से भरे आवेदन जमा कर सकते/सकती हैं। आवेदक को परियोजना की इनोवेटिव प्रकृति को स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने में सक्षम होना चाहिए।

    आवेदन की विधि

    आवेदक को RSL के लिए व्यापार योजना और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन जमा करना  sandbox@edbmauritius.org, पर जमा करना चाहिए और उनका आवेदन RSL योजना के तहत अनुमोदित किया जाना चाहिए, RSL प्राप्त करने के लिए उन्हें आर्थिक विकास बोर्ड के पास मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जमा किए जाने वाले व्यापार योजना और दस्तावेजों की सूची इनफो केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।

  • फ्रेट रिबेट योजना का अफ्रीका में विस्तार

    अफ्रीका को निर्यात के लिए माल भाड़ा योजना 1 जून 2014 से प्रचालन में है और इसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक योजना और विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह योजना आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती है। निर्यातकों को अफ्रीका, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस द्वीप, और कंटेनर प्रकार 20 फीट, 40 फीट, और कम कंटेनर लोड (LCL / Groupage) के लिए निर्यात के लिए मूल महासागर माल ढुलाई लागत का 25% रिफंड किया जाता है।

    बजट उपाय 2020-2021

    बजट 2020-2021 के अनुसार, यह योजना मौजूदा पात्र बंदरगाहों के साथ रखी गई है, जो 1 जुलाई 2020 से निर्यात के लिए समान शर्तों के तहत प्रभावी है।

    COVID 19 -Plan de Soutien aux Entreprises, 13 मार्च 2020

    इस योजना को मेडागास्कर-पोर्ट ऑफ टोमासिना (तामातेव) और दक्षिण अफ्रीका तक लागू किया गया है और यह महामारी वायरस COVID 19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए “Plan de Soutien aux Entreprises” के तहत 23rd March 2020 से 31st Dec 2020 तक निर्यात के लिए प्रभावी होगा।

    आवेदकों का मार्गदर्शन करने के लिए नीचे योजना की शर्तों और तौर-तरीकों की रूपरेखा उपलब्ध कराई जा रही है।

    1.0 पात्र देश और बंदरगाह

    1. अंगोला 3 बंदरगाह [लोबिनिटो, लुआंडा, सोयो]
    2. कैमरून 1 बंदरगाह [डौला]
    3. कोमोरोस द्वीप 3 बंदरगाह [मोरोनी, पोर्ट ऑफ मुत्सामुडु, फोम्बोनी]
    4. कांगो (ब्राझाविले) 1 बंदरगाह [प्वाइंट नॉयर]
    5. जिबूती 1 बंदरगाह [पोर्ट ऑफ जिबूती]
    6. मिस्र 3 बंदरगाह [अलेक्जेंड्रिया, डेमियरेटा, पोर्ट सेड]
    7. गैबन 2 बंदरगाह [लिब्रेविल, पोर्ट गेंटिल]
    8. घाना -1 बंदरगाह [टेमा]
    9. आइवरी कोस्ट (कोटे डी आइवर) 1 बंदरगाह [अबिदजान]
    10. केन्या 1 बंदरगाह [मोम्बासा]
    11. मेडागास्कर - 4 बंदरगाह [महाजनगा, फोर्ट डौफिन, तुलियर, पोर्ट ऑफ टोमासिना (23 मार्च से 31 दिसंबर 20)]
    12. मेयोट - 2 बंदरगाह [लोंगोनी, दज़ाउडज़ी]
    13. मोरक्को - 3 बंदरगाह [अगादिर, कैसाब्लांका, सीयूटीए]
    14. मोजांबिक 3 बंदरगाह [बीरा, मापुतो, नकाला]
    15. नाइजीरिया - 5 बंदरगाह [कैलाबार, लागोस अपापा, पोर्ट हार्कोर्ट, वार्री, ओन्ने बंदरगाह]
    16. रीयूनियन 4 बंदरगाह [पॉइंट डेस गैलेट्स (ले पोर्ट), पोर्ट एस्ट, पोर्ट ऑफ सेंट डेनिस, पोर्ट ऑफ सेंट पियरे]
    17. सेनेगल 1 बंदरगाह [डकार]
    18. सेशेल्स 1 बंदरगाह [पोर्ट विक्टोरिया]
    19. दक्षिण अफ्रीका - 4 बंदरगाह [केप टाउन, डरबन, कोएगा, पोर्ट एलिजाबेथ] 23 मार्च से 31 दिसंबर 20
    20. तंजानिया-4 बंदरगाह [दार एस सलाम, मतवारा, तांगा, जंजीबार]

     

    1.1 पात्र लैंडलॉक्ड देश

    12 लैंडलॉक्ड देशों को निर्यात (बोस्तवाना, बर्किना फासो, बुरुंडी, लेसोथो, मालावि, मालि, नाइजर, रावांडा, स्वाजीलैंड, उगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे) केवल बंदर से बंदरगाह तक के भाड़े हेतु भाड़ा छूट योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

     

    2.0 पात्र लाभार्थी

    (i) मॉरीशस में उत्पादित/निर्मित वस्तुएं; और

    (ii) फ्रीपोर्ट ऑपरेटर के द्वारा स्थानीय तौर पर निर्मित बस्तुओं का निर्यात या फ्रीपोर्ट जोन में निर्मित वस्तुओं का निर्यात;

    3.0 पात्र उत्पाद

    1. ऐसी वस्तुएं जो पूर्ण रूपेण मॉरीशस में बनी हों
    2. ऐसी वस्तुएं जो आईओसी, IOC, COMESA, SADC, और EUR1 में उत्पत्ति के प्रमाणपत्र के अंतर्गत आती हों।
    3. अन्य सभी निर्यात की गई वस्तुएं जो मॉरीशस में स्थानीय रूप से निर्मित/उत्पादित हों जिनमें कि वे सभी निर्मित/उत्पादित वस्तुएं शामिल हैं जो फ्रीपोर्ट जोन में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से आयातित वस्तुओं से निर्मित या उत्पादित हों:
      1. जो परिणामस्वरूप भाड़े के वर्गीकरण में बदलाव लाते हो (या तो भाड़ा हेडिंग में परिवर्तन या भाड़ा के सब-हेडिंग में बदलाव); या
      2. तैयार वस्तुओं के कार्य पूर्व लागत का 20% से कम वैल्यू एडिशन को शामिल करता हो (मुनाफा को छोड़कर)।

    महत्वपूर्ण नोट: इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट उपरोक्त की 3 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और जो निम्नलिखित ‘मिनीमल प्रोसेस’ से गुजरे हों वे इस योजना के तहत सुपात्र नहीं होंगे:

    1. परिवहन और भंडारण के दौरान प्रोडक्ट को अच्छी स्थिति में संरक्षित रखने के लिए ऑपरेशंस;
    2. साधारण ऑपरेशंस* में धूल हटाने, सिफ्टिंग या स्क्रीनिंग, छंटाई, वर्गीकरण, मैचिंग, धुलाई, पेंटिंग और कटाई के कार्य शामिल होते हैं;
    3. पैकिंग में परिवर्तन और कंसाइनमेंट को अलग करना और फिर से एक जगह स्थापित करना; सामान्य बॉटलिंग और पैकिंग ऑपरेशंस;
    4. निशानों और लैबेल को लगाना;
    5. जैसा कि ऊपर में निर्दिष्ट किया गया है, दो या अधिक ऑपरेशंस का संयोजन; और
    6. पशुओं की हत्या।

    *नोट करें:  साधारण ऑपरेशंस का अर्थ ऐसे ऑपरेशंस से है जहां न तो विशेष कौशल न ही मशीन, औजार या टूल्स जोकि ऐसे ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हों या लगाए गए हों, उसकी जरूरत कार्य प्रदर्शन में होती है।

    4.0 छूट की मात्रा:

    • भाड़ा लागत का 25% प्रति 20 फीट कंटेनर पर जोकि अधिकतम 300 USD है।
    • भाड़ा लागत का 25% प्रति 40 फीट कंटेनर पर जोकि अधिकतम 600 USD है।
    • प्रो-राटा आधार पर ‘ग्रुपेज’ के अधीन निर्यात पर भाड़ा लागत* का 25% है।

    *नोट करें: छूट आधारभूत भाड़ा लागत पर लागू होगी जिनमे शामिल हैं (a) BAF (बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर), (b) लाइनर आउट चार्ज्स जिसमें हैंडलिंग, दस्तावेजीकरण, स्टीवेडरिंग और अन्य सहयोगी शुल्क शामिल हैं।

    5.0 छूट के लिए आवेदन

    5.1 पंजीकरण

    कंपनियों को एक बार खुद को पंजीकृत करना चाहिए और पंजीकरण की प्रति (1) निगमन प्रमाणपत्र, (2) व्यवसाय पंजीकरण कार्ड, (3) अनुमोदन के लिए पंजीकरण का वैट प्रमाण पत्र के सा  पंजीकरण फॉर्म  जमा करना होगा।

    नीचे दिए गए लिंक में से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें।

    5.2 क्लेम फॉर्म

    ूट के लिए आवेदन विहीत दावा प्रपत्र  में निम्न सहायक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना चाहिए।

    1. बील ऑफ़ लेडिंग
    2. वाणिज्यिक बील
    3. MRA कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म (बिल ऑफ़ एंट्री)
    4. इनवॉइस (लागत विभाजन) और शिपिंग एजेंट से भुगतान की रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपियां;
    5. फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट से भुगतान की रसीद
    6. उदगम प्रमाण पत्र (EUR1, IOC, COMESA या SADC)
    7. खंडन और मूल्य संबर्द्धन के % पर किसी योग्यता प्राप्त लेखाकार से प्रमाणपत्र और विनिर्माण की प्रक्रिया का लिखित वकतव्य (स्थानीय स्तर निर्मित या प्रसंस्कृत किए हुए के लिए (i) जिसके फलस्वरूप भाड़े या सब-हेडिंग या (ii) मूल्य संबर्द्धन में परिवर्तन होता हो) (यह ऐसे प्रोडक्ट पर लागू होता है जो पूर्ण रूपेण निर्मित या प्रसंस्कृत न हो और उन प्रोडक्ट पर लागू होता है जिसके साथ उत्पति का प्रमाणपत्र नहीं हो)।
    8. निर्यात किए गए माल के स्रोत पर निर्यातक से लिखित स्टेटमेंट और प्रासंगिक सहायक दस्तावेजी सबूत  यह गैर विनिर्माण निर्यातकों पर लागू होता है।

    नीचे दिए गए लिंक में से क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें।

    पंजीकरण और दावा प्रपत्र को  आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस, 10 फ्लोर, वन कैथडर बिल्डिंग, 16 जूल्स कोइनिंग स्ट्रीट, पोर्ट लुइस 11328 पर जमा किया जाना है।

    5.3 दावा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा

    शिपमेंट की तिथि से नौ महीने के भीतर दावा जमा किया जाना चाहिए।

    6.0 चेतावनी

    आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस राशि आवंटन के बाद की स्थिति पर नियंत्रण का अधिकार सुरक्षित रखता है और अगर किसी मामले में धोखाधड़ी की बात सामने आती है तो निम्नलिखित लागू होगा:

    1. कंपनी भविष्य में किसी छूट के लिए योग्य नहीं होगी और
    2. वापस किए धन की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कंपनी अभियोजन का भी जिम्मेवार होगी।

    किसी अतिरिक्त विवरण के लिए आप श्री  प्रवीण सोबुरन (Pravin Soburrunसे2033825 पर या श्रीमती  रेशमा नापॉल (Reshma Napaul)  से 2032446 पर संपर्क कर सकतेहैं।

  • विनिर्माण कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बीमा योजना का विस्तार

    एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी बीमा योजना आर्थिक योजना और विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना जनवरी 2018 से आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती है। EDB ने पात्र क्रेडिट बीमा प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

    1.0 बजट उपाय 2020-2021
    1 जुलाई 2020 से 30 जून 2023 तक दुनिया भर में निर्यात के लिए प्रभावी बजट 2020 2021 के अनुसार एक्सपोर्ट क्रेडिट बीमा योजना का नवीनीकरण और विस्तार सभी देशों को किया गया है।

    1.1 योजना का उद्देश्य
    यह योजना दुनिया भर में अपने प्रत्यक्ष निर्यात के लिए क्रेडिट इंश्योरेंस कवर के लिए सदस्यता लेने वाली पात्र कंपनियों को क्रेडिट गारंटी बीमा प्रीमियम की लागत पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि उन्हें व्यापार को सुरक्षित करने के लिए बीमा कवर लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इसलिए मॉरीशस से निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके ।

    2.0 मुख्य प्रावधान
    2.1 क्रेडिट इंश्योरेंस प्रदाता (बीमा कंपनी)
    बीमा कंपनियों को शामिल किया और मॉरीशस में पंजीकृत है और एक वैध वित्तीय होल्डिंग सेवा आयोग (FSC) लाइसेंस क्रेडिट गारंटी बीमा प्रदाता होने के पात्र हैं।

    2.2  बीमित कंपनी (निर्यातक/लाभार्थी ग्राहक)
    1.    मॉरीशस गणराज्य में निगमित और पंजीकृत स्थानीय वस्तुओं की निर्माण कंपनियां जिनमें SME, सहकारी, और फ्रीपोर्ट विनिर्माण शामिल हैं (Company or Société)
    2.    कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो;
    3.    केवल “ओपन अकाउंट” पर दुनिया भर में प्रत्यक्ष निर्यात या भुगतान का एक वैकल्पिक स्वीकार्य तरीका माना जाएगा
    4.    रिफंड और सीलिंग राशि केवल क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम पर लागू होती है
    5.    व्यापार गतिविधियां, ट्रांस-शिपमेंट और पुनर्निर्यात को मुक्त रखा गया है

    3.0  रिफंड और सीलिंग राशि 
    EDB प्रीमियम का 50% भुगतान की जिम्मेदारी लेता है जोकि अधिकतम सीधे तौर पर बीमाकर्ता को प्राप्त बीमा योग्य टर्नओवर के 0.2% सीलिंग के समतुल्य की शर्त के अधीन है। प्रीमियम में प्रशासनिक/सूचना शुल्क शामिल है।

    3.1 SME और सहकारी के लिए विशेष प्रावधान
    बीमा योग्य घोषित टर्नओवर के अधिकतम 0.4% के बराबर अधिकतम सीमा के अधीन भुगतान किए गए क्रेडिट बीमा प्रीमियम के 50% की सब्सिडी सीधे बीमाकर्ताओं को भुगतान की जाएगी।

    4.0  रिफंड के लिए आवेदन
    ईडीबी ने क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और सांलम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं ।

    स्थानीय वस्तुओं का निर्माण और निर्यात करने वाली कंपनियों को सीधे बीमा कंपनी पर आवेदन करना चाहिए।

    बिमा कंपनी क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सांलम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
    पता यूनाइटेड डॉक्स बिजनेस पार्क
    क्वान टी स्ट्रीट, कौदान
    पोर्ट लुई
    सन बीमा भवन 2
    सेंट जॉर्जेस स्ट्रीट
    पोर्ट लुई 11324

     
    टेलीफोन +230 213 2741 +230 213 4477  /  213 5577
    फैक्स +230 213 2689 +230 208 2052
    मोबाइल +230 5251 6966  
    वेबसाईट http://www.cgi.mu https://www.sanlam.co.mu/
    ई-मेल

    री. एंडी चीन च्यू,
    सेल्स एवं मार्केटिंग प्रबंधक,
    andy.chin.chew@cgi.mu

    कु. टेसा मूटूस्वामी,
    ग्राहक सम्बन्ध अधिकारी,
    tessa.mootoosawmy@cgi.mu

    contact@mu.sanlam.com

    सावधानी
    आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस के पास फंड के संवितरण के पश्चात नियंत्रण का अधिकार है और यदि किसी भी धोखाधड़ी की घोषणा का पता चलता है, तो निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं:

    1.  बीमा / बीमित कंपनी भविष्य की छूट के लिए पात्र नहीं होगी और
    2.  रिफंड की गई राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है।

    आर्थिक विकास बोर्ड में संपर्क व्यक्ति:  श्री. प्रवीन सोबुर्रन, टेलीफोन: +230 2033825.

  • पंजीकरण प्रमाणपत्र (खाद्य प्रसंस्करण) की शुरुआत वैश्विक मूल्य श्रृंखला को कृषि उत्पाद की पैदावार और आयातीकरण के जरिए प्रोत्साहन करने हेतु की गई जिसका उपयोग तत्काल या पूरे तैयार किए हुए कच्चे पदार्थ के रूप में पुनर्निर्यात गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए हो सके।

  • ट्रेड प्रमोशन एंड मार्केटिंग स्कीम (TPMS) का समर्थन 1 अप्रैल 2017 से चल रहा है और इसे वित्त मंत्रालय, आर्थिक योजना और विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह योजना आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती है। निर्यातकों को शर्तों के अनुसार 1 नवंबर 2020 से निर्यात के लिए मूल एयर फ्रेट लागत (सभी कीमतों में) पर 60% वापस किया जाता है

    बजट उपाय 2020-2021 और आर्थिक सुधार कार्यक्रम

    Aबजट 2020-2021 और आर्थिक सुधार कार्यक्रम (23 अक्टूबर 2020) के अनुसार, 1 मार्च 2020 से 30 जून 2022 तक मौजूदा और अतिरिक्त बाजारों में निर्यात के लिए TMPS को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जैसा कि 13 मार्च 2020 को COVID-19 - “Plan de Soutien aux Entreprises” के तहत घोषित किया गया था। पात्र बाजार हैं:

    1. अफ्रीका (मेडागास्कर सहित)
    2. ऑस्ट्रेलिया
    3. कनाडा
    4. यूरोप
    5. जापान
    6. मध्य-पूर्व देश
    7. USA
    8. वियतनाम (1 नवंबर 2020 से निर्यात से प्रभावी)

    1.0 उद्देश्य

    इस योजना का उद्देश्य वायु शिपमेंट का उपयोग करके और तेजी से बाजार में उत्पाद वितरण को बढ़ाने और स्थानीय विनिर्माण उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पात्र बाजारों में तेजी से प्रवेश करने के लिए अपनी खोज में विनिर्माण कंपनियों को बढ़ावा देना और समर्थन करना है।

    2.0 मुख्य प्रावधान

    • नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक निर्यात के लिए प्रभावी हवाई माल ढुलाई लागत पर 60% रिफंड
    • यह योजना केवल विनिर्माण कंपनियों पर लागू होगी और संबंधित मूल प्रमाण पत्र के तहत निर्यात करेगी ।
    • मॉरीशस में निर्मित सभी उत्पाद मशीनरी, जीवित पशुओं और रसायनों को छोड़कर 1 जुलाई 2020 से पात्र हैं।
    • 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक निर्यात के लिए गंतव्य (केवल पात्र बाजार) के बावजूद TPMS (केवल पात्र बाजार) के तहत प्रति कंपनी रु.30 मिलियन रुपये की वार्षिक कैपिंग लागू होगी।
    • 1 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक निर्यात के लिए प्रभावी हवाई माल ढुलाई लागत पर 60% रिफंड
    • 2 साल के लिए समयबद्ध

    3.0 छूट की राशि

    एयर फ्रेट कॉस्ट का 60% (सभी कीमतों में) केवल फ्यूल सरचार्ज और सिक्योरिटी सरचार्ज सहित। सब्जियों, फलों, फूलों को छोड़कर जहां भुगतान समान रूप से प्लांटर (30%) और निर्यातक (30%) - (नोट: 1 नवंबर 2020 से पहले सभी निर्यातों के लिए 40% रिफंड लागू होगा)

    4.0 छूट के लिए आवेदन

    4.1 कंपनी का पंजीकरण 
    कंपनियों को पंजीकरण फॉर्म भरकर एक बार खुद को पंजीकृत करना होगा और निम्नलिखित की 1 प्रति के साथ ईडीबी को भेजना होगा:

    1. व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र (BRN),
    2. निगमीकरण प्रमाण पत्र,
    3. सत्यापन और अनुमोदन के लिए वैट प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।

    पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    4.2 राष्ट्रीय ई लाइसेंसिंग सिस्टम (NELS) के बिजनेस पोर्टल पर उपयोगकर्ता पंजीकरण

    दावा प्रस्तुत करने से पहले, कंपनी (आवेदक) को सिस्टम पर पंजीकरण करना होगा और NELS बिजनेस पोर्टल पर एक उपयोगकर्ता खाता प्राप्त करना होगा।

    4.3 राष्ट्रीय ई लाइसेंसिंग प्रणाली (NELS) के बिजनेस पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करना

    रिफंड के लिए आवेदन और समर्थन दस्तावेजों के बाद NELS व्यापार पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

    1. एयर वेबिल (AWB) या हाउस एयर वेबिल (HAWB)
    2. वाणिज्यिक बील
    3. MRA सीमा शुल्क घोषणा पत्र
    4. फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट/कूरियर सर्विस से प्रमाणित वैट बील (फ्रेट कंपोनंट्स घटकों की लागत टूटने के साथ)
    5. फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट/कूरियर सर्विस से भुगतान की रसीद
    6. मूल प्रमाण पत्र (EPA, EUR1, AGOA या GSP के तहत निर्यात के लिए)
    7. गेट पास/ज्ञापन

    उपयोगकर्ता पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें
    दिशानिर्देश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    4.4 फूलों, फलों, और सब्जियों के निर्यात के लिए पंजीकरण और दावा फार्म कृषि विपणन बोर्डपर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, टेलीफोन 4334025, वेबसाइट : http://ambmauritius.mu/freight-rebate-scheme/

     

    5.0 चेतावनी

    आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस राशि आवंटन के बाद की स्थिति पर नियंत्रण का अधिकार सुरक्षित रखता है और अगर किसी मामले में धोखाधड़ी की बात सामने आती है तो निम्नलिखित लागू होगा:

    1. कंपनी भविष्य में किसी छूट के पात्र नहीं होगी, और
    2. धनवापसी की राशि की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभियोजन का जिम्मेवार भी हो सकती है।


    किसी अतिरिक्त विवरण के लिए आप श्री  प्रवीण सोबुरन (Pravin Soburrun)  से2033825 पर या श्रीमती  रेशमा नापॉल (Reshma Napaul)  से 2032446 पर संपर्क कर सकतेहैं।

     

    पात्र देशों की सूची

    यूके सहित यूरोपीय देशों की सूची

    मध्य-पूर्व देश

    अल्बेनिया

    लाटविया

    बाहरेन

    अंडोरा

    लिचटेनस्टीन

    मिस्र

    आर्मेनिया

    लिथुआनिया

    ईरान

    ऑस्ट्रिया

    लक्सेम्बर्ग

    इराक

    अज़रबैजान

    मसेडोनिया

    इस्राइल

    बेलारूस

    माल्टा

    जॉर्डन

    बेल्जियम

    माल्डोवा

    कुवेत

    बोस्निया और हर्ज़िगोविना

    मोनाको

    लेबनान

    बल्गेरिया

    मॉन्टेंगरो

    लीबिया

    क्रोएशिया

    नेदरलैंड्स

    ओमान

    सायप्रस

    नोर्वे

    पलेस्टाईन

    चेक गणराज्य

    पोलैंड

    क़तर

    डेनमार्क

    पोर्त्युगल

    सऊदी अरेबिया

    एस्टोनिया

    रोमेनिया

    सीरिया

    फिनलैंड

    रूस

    संयुक्त अरब एमिराती

    फ्रांस

    सैन मरीनो

    यमन

    जोर्जिया

    सर्बिया

     

    जर्मनी

    स्लोवाकिया

     

    ग्रीस

    स्लोवेनिया

     

    हंगेरी

    स्पेन

     

    आइसलैंड

    स्वीडन

     

    आयरलैंड

    स्विट्ज़रलैंड

     

    इटली

    तुर्की

     

    कझाकिस्तान

    युक्रेन

     

    कोसोवो

    यूनाइटेड किंगडम (UK)

     

    व्हैटिकन सिटी

     

     

  • VAT धनवापसी योजना - बैठकें, प्रोत्साहन राशि, सम्मेलन और प्रदर्शनी (MICE)

    मॉरीशस अपने व्यापार अनुकूल वातावरण जिसे इसकी अत्याधुनिक बुनियादी संरचना के लिए चिह्नित किया जाता है, वह अफ्रीका का एक प्रमुख MICE मंजिल है। इसके अनगिनत खासियतों और प्रोत्साहनों से ऊपर और अधिक इसने VAT धनवापसी योजना की शुरुआत व्यापार और मनोरंजन इवेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की है ताकि मॉरीशस में बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट का आयोजन किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत इवेंट आयोजकों को आवास और स्थल से संबंधित इवेंट खर्च में बचत का लाभ और आसान योजना बनाने की सहूलियत प्राप्त होती है।

    योजना के बारे में

    VAT धनवापसी योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) से पंजीकृत कोई आयोजनकर्ता मॉरीशस रेवन्यू अथॉरिटी (MRA) को इवेंट की एकोमोडेशन लागत के संबंध में VAT की धनवापसी के लिए आवेदन दे सकता है, जहां कम से कम 3 रातों के लिए 100 आगंतुक व्यापार बैठकें, सम्मेलन या शादियों के लिए ठहर रहे हों। इवेंट के आयोजनकर्ता को इवेंट को आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) के पास इवेंट की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है।  योजना के और अधिक स्पष्ट प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया संपर्क  दिशा-निर्देश  करें।

    आवेदन का प्रकार

    1. इवेंट से पूर्व – इवेंट का पंजीकरण
    2. इवेंट का पंजीकरण  लिंक  के माध्यम से इवेंट की तिथि से कम से कम 30 दिन पहले ऑनलाइन किया जाना चाहिए।
    3. इवेंट के बाद- VAT दावा
    4. आयोजक को इवेंट समाप्ति के बाद 60 दिनों से पूर्व EDB जमा करने की आवश्यकता होती है, एक ऐसा वकतव्य जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो:
    5. इवेंट में भागीदारी करने वाले आगंतुकों की सूची:
    6. प्रत्येक आगंतुक के मद्देनजर, रात में ठहरने की संख्या, ठहरने की लागत और VAT की संगत राशि का खंडवार विवरण; और
    7. प्रत्येक आगंतुकों का विवरण और होटल के द्वारा निर्गत एकोमोडेशन लागत के मद्देनजर VAT का इनवॉइस जोकि इन आगंतुकों का चेक-इन और चेक-आउट का स्पष्ट रूप से दर्शाता हो।
    8. विवरण में आगंतुक का नाम, पासपोर्ट नंबर, राष्ट्रीयता और आगमन/गमन का की तिथि शामिल होना चाहिए।

    4. दावा की गई VAT की राशि।

    उपरोक्त सूचना की प्राप्ति और परीक्षण के 30 दिनों के भीतर EDB संतुष्ट होने पर आयोजक को एक प्रमाणपत्र निर्गत करता है जिसमें निम्नलिखित को प्रमाणित किया जाता है:

    1. यह कि इवेंट का आयोजन हुआ है;
    2. यह कि इवेंट में 100 से कम आगंतुकों की भागीदारी नहीं हुई है;
    3. यह कि आगंतुक कम से कम 3 रात रूके हैं; और
    4. प्रत्येक आगंतुक के मद्देनजर एकोमोडेशन की लागत और संगत VAT की राशि।

    MRA की वेबसाइट से VAT धनवापसी के लिए आवेदन प्रपत्र  www.mra.mu पर डाउनलोड किया जा सकता है।

  • तंजानिया के लिए अफ्रीका वेयरहाउसिंग स्कीम (AWS)

    अफ्रीका वेयरहाउसिंग स्कीम (AWS) को बजट 2020/21 के अनुसार पेश किया गया है और यह 12 अक्टूबर 2020 से सरकार (60%) और निजी क्षेत्र (40%) के बीच लागत साझा करने के आधार पर चालू है। सरकार तंजानिया में स्थापित “मेड इन मॉरीशस” वेयरहाउस के संचालन के पहले दो वर्षों का समर्थन करेगी। यह योजना आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित की जाती है, जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक योजना और विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।

    1.0 AWS का उद्देश्य
    योजना का उद्देश्य चयनित अफ्रीकी देशों में गोदामों के किराये और प्रशासनिक लागतों पर सब्सिडी प्रदान करना है, ताकि इन बाजारों में स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों की पहुंच और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का समर्थन किया जा सके।

    2.0 तंजानिया के लिए AWS के मुख्य प्रावधान 
    निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार वेयरहाउसिंग लागत का 60% वार्षिक रिफंड:

    1. EDB द्वारा गठित AWS समिति द्वारा कंपनी और उत्पादों की पात्रता मूल्यांकन
    2. किराये के 2 साल के लिए समयबद्ध और इस योजना का एक कैपिंग है: 
      • रू 1 वर्ष के लिए 1,200,000
      • रू 2 वर्ष के लिए 3,00,000
      • रू दो साल के ऑपरेशन के दौरान प्रति वर्ष 200m2 के अतिरिक्त स्थान के लिए 300,000 प्रो राटा
    3. 60% रिफंड में निम्नलिखित लागतें शामिल हैं:
      • 2 वर्षों में पहले 200 m2 के लिए किराया और प्रशासनिक लागत
      • 2 वर्षों में 200 m2 के अतिरिक्त स्थान का किराया
      • केवल 1 वर्ष के लिए मर्चंडाइजिंग लागत
      • पंजीकरण लागत - केवल 1 वर्ष में एक बंद लागत (कंपनी निगमन, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क, आदि)

    *नोट: छूट केवल उपर्युक्त लागतों पर लागू होगी और अन्य संबद्ध लागतों को शामिल नहीं करेगी।

    3.0 पात्र कंपनियां 
    केवल स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों के लिए तंजानिया में वेयरहाउस संचालित करने वाली मॉरीशस की विनिर्माण कंपनियाँ।


    4.0  पात्र उत्पाद

    • स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों को मूल के SADC नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
    • खतरनाक रसायन - मॉरीशस की कंपनियों को मेजबान देश के पर्यावरण और श्रम विनियमों का पालन करना चाहिए। 
    • जमे हुए या ठंडा उत्पाद - मॉरीशस की कंपनियों को मेजबान देश के खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और श्रम विनियमों का पालन करना चाहिए।

    *नोट: मॉरीशस की सरकार और आर्थिक विकास बोर्ड मॉरीशस किसी भी घटना, दुर्घटना या चोट के लिए कोई दायित्व नहीं उठाएंगे।


    5.0 छूट के लिए आवेदन

    5.1 पंजीकरण
    कंपनियों को एक बार खुद को पंजीकृत करना होगा और पंजीकरण फॉर्म* की प्रति के साथ जमा करना होगा:

    1. निगमीकरण प्रमाण पत्र,
    2. व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र (BRN),
    3. VAT प्रमाणपत्र। 

    पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।


    5.2 क्लेम फॉर्म  
    सहायक दस्तावेजों की निम्नलिखित प्रति के साथ निर्धारित क्लेम फॉर्म* में जमा करने के लिए छूट के लिए आवेदन:

    तंजानिया में मॉरीशस उत्पादों में निर्मित निर्यात

    1. एयर वेबिल (AWB) या हाउस एयर वेबिल (HAWB) या बिल ऑफ लीडिंग
    2. वाणिज्यिक बील
    3. MRA सीमा शुल्क घोषणा पत्र
    4. उदगम प्रमाण पत्र

    अफ्रीका वेयरहाउस किराया

    1. लीज करार / अनुबंध
    2. वेयरहाउस बीमा पॉलिसी
    3. ऋणदाता से चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि (किराये के घटकों के टूटने की लागत के साथ जैसे किराये की लागत, प्रशासनिक लागत, आदि)
    4. ऋणदाता से भुगतान की प्राप्ति
    5. व्यापारिक करार/ अनुबंध
    6. मर्चेन्डाइज़र से चालान की प्रमाणित प्रति
    7. माल की लागत के लिए भुगतान की प्राप्ति
    8. तंजानिया में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लाइसेंस और ट्रेडमार्क की प्रमाणित प्रति
    9. कंपनी निगमन / लाइसेंस / ट्रेडमार्क के लिए भुगतान की रसीद

    क्लेम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    पंजीकरण और क्लेम फॉर्म आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस, 10 वीं मंजिल, एक कैथेड्रल स्क्वायर बिल्डिंग, 16 जूल्स कोएनिग स्ट्रीट, पोर्ट लुइस 11328 में जमा किया जाना है।

    6.0 दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा
    लीज के भुगतान की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करने का दावा

    7.0 सावधानी
    आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) मॉरीशस के पास फंड के संवितरण के पश्चात नियंत्रण का अधिकार है और यदि किसी भी धोखाधड़ी की घोषणा का पता चलता है, तो निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं:

    1. कंपनी भविष्य में छूट के लिए पात्र नहीं होगी, और
    2. रिफंड की गई राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कंपनी अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है।

    किसी भी अतिरिक्त विवरण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 
    श्री. Pravin Soburrun को +230 203 3825 पर
    श्रीमती. Reshma Napaul को +230 203 2446 पर
    श्री गिरीश बॉकटोन्सिंग : manufacturingtraditional@edbmauritius.org

  • ई कॉमर्स योजना दिशानिर्देश

    ई कॉमर्स योजना वैश्विक ई कॉमर्स ऑपरेटरों को मॉरीशस में अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों और संबंधित सहायक गतिविधियों पर हावी होने पर विचार करने की अनुमति देती है। यह पदार्थ पदार्थों के प्रावधानों के अधीन वैश्विक मुख्यालय प्रशासन लाइसेंस योजना के अनुरूप ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को 5 साल का कर अवकाश प्रदान करता है। यह ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को अनुकूल व्यवसाय व्यवस्था, नवप्रवर्तन के लिए स्केलेबल स्थान, डिजिटल व्यवसाय और इंटरनेट उद्यमिता के विकल्प प्रदान करता है।

    पात्रता
    एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो ई-कॉमर्स दिशानिर्देश में सूचीबद्ध शर्तों को पूरा करता है, वह ई-कॉमर्स प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

    दिशानिर्देश
    ई कॉमर्स योजना के लिए आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश से परामर्श करें।

    आवेदन का तरीका
    ई कॉमर्स प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदक को एक विस्तृत व्यापार योजना और ecommerce@edbmauritius.org पर अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, और क्या ई-कॉमर्स योजना के तहत उसके आवेदन को अनुमोदित किया जाना चाहिए, उसे आर्थिक विकास बोर्ड को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए।

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