Invest, Work and Reside

बाहर निकलने की प्रक्रिया

किसी कंपनी के जीवनचक्र के अंत में, आपको कंपनी को बंद करने की आवश्यकता हो सकती है और कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टरों से हटाकर कंपनी को बंद करने की आवश्यकता होती है। कंपनी को बंद करने से पहले जिन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं:

  • कंपनी ने व्यवसाय करना बंद कर दिया है और कंपनी के अस्तित्व में बने रहने का कोई अन्य कारण नहीं है।
  • कंपनी ने अपनी देनदारियों का अपने देनदारों को पूरी तरह से भुगतान कर दिया है और अपनी अधिशेष परिसंपत्तियों का वितरण कर दिया है
  • कोई भी लेनदार आपकी कंपनी को परिसमाप्त करना नहीं चाहता है। कंपनी रिसीवरशिप या परिसमापन या दोनों में नहीं है।
  • सभी बकाया करों और अन्य शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है।
  • कंपनी किसी कानूनी कार्यवाही में एक पार्टी नहीं है।

ंपनियों के रजिस्टर से किसी कंपनी को हटाने की प्रक्रियाओं को भाग XXVI के तहत  कंपनी अधिनियम 2001  में परिभाषित किया गया है। कंपनी को निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर रजिस्टर से हटाया जा सकता है:

  • एक समामेलन (amalgamation) के परिणामस्वरूप
  • कंपनी ने व्यवसाय करना बंद कर दिया है
  • कंपनी अपने पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रही है
  • कंपनी ने अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है
  • एक परिसमापन के पूरा होने पर

प्रक्रिया:

चरण 1: कंपनी को रजिस्टर से हटाने के लिए एक आवेदन कॉर्पोरेट और व्यवसाय पंजीकरण विभाग (CBRD) को किया जाता है।

चरण 2: CBRD राजपत्र में अनुरोध का नोटिस देगी।

  • एक बार कंपनी को हटाने के इरादे की सूचना को विज्ञापित करने के बाद, जनता के पास अधिकतम 28 दिन होते हैं और सूचना में एक अंतिम तारीख होती है जिसके पहले वह कंपनी को हटाने पर आपत्ति कर सकती है।
  • आपत्ति के आधार का साक्ष्य ,रजिस्ट्रार को दी गयी आपत्ति की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर देना होगा और उसकी एक प्रति कम्पनी को भी देनी होगी।
  • यदि 28 कार्यदायी दिवसों में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी को रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। कम्पनी को हटाए जाने का अनुरोध, मॉरीशस रेवेन्यू अथारिटी (MRA) के एक लिखित नोटिस कि कम्पनी को रजिस्टर से हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, के साथ होना चाहिए।

चरण 3: कम्पनियों के रजिस्टर से कोई कम्पनी त भी हटाई जाएगी जब कम्पनी को हटाए जाने के नोटिस पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

दिवालियापन का हल

 इनसालवेंसी एक्ट (Insolvency Act 2009)  वह कानून है जो कि विपत्तिकालीन अवधि में कम्पनियों के बेहतर प्रबंधन में सहायता करता है। यह चार चरणों की प्रकिया उपलब्ध करता हैःi) पुनर्रचना एवं तैयार करना, ii) प्रबंधन, iii) रिसीवर/ प्रबंधक और iv) परिसमापन और निम्न को सुनिश्चित करता हैः

  • परिसमापन के विकल्प जैसे कि तैयारी करना ,पुनर्रचना, और स्वैच्छिक प्रबंधन
  • शामिल सभी हितधारकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा
  • न्यायिक या अन्य पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया हेर-फेर का विषय तो नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

Chat with us

Talk to us