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मॉरीशस में निवास
निवास:
आपके पास विभिन्न विकल्प हैं जैसे आलीशान विला से लेकर लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और फ्लैट तक, जिन्हें आप आर्थिक विकास बोर्ड (Economic Development Board) द्वारा अनुमोदित और प्रबंधित योजनाओं के तहत प्राप्त कर सकते हैं:
- एकीकृत रिज़ॉर्ट योजना (IRS)
- रियल एस्टेट योजना (RES)
- प्रॉपर्टी डेवलपमेंट योजना (PDS)
- स्मार्ट सिटी योजना
- ग्राउंड +2 अपार्टमेंट
एकीकृत रिज़ॉर्ट योजना (IRS) और रियल एस्टेट योजना (RES):
एक गैर-नागरिक के पास एकीकृत रिज़ॉर्ट स्कीम (IRS) और रियल एस्टेट स्कीम (RES) के तहत उच्चीकृत आवासीय संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अवसर भी है। गैर-नागरिक और आश्रित, IRS,RES, और PDS योजनाओं के तहत अधिग्रहण के आधार पर निवास परमिट के लिए पात्र हैं, जब उन्होंने 500,000 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम राशि का निवेश किया हो। मालिक संपत्ति किराए पर ले सकते हैं, मॉरीशस में कर निवासी बन सकते हैं और संपत्ति की बिक्री या किराए से कमाए गए धन या राजस्व के प्रत्यावर्तन पर किसी प्रतिबंध का सामना नहीं करना होगा।
- IRS/RES खरीदारों के लिए दिशानिर्देश (pdf संलग्न)
- स्वीकृत IRS परियोजनाओं की सूची (pdf संलग्न)
- स्वीकृत RES परियोजनाओं की सूची (pdf संलग्न)
प्रॉपर्टी डेवलपमेंट योजना (PDS):
सम्पत्ति विकास योजना (PDS), जिसने IRS और RES का स्थान लिया है; गैर-नागरिकों, नागरिकों और मॉरीशस के प्रवासियों को बिक्री के लिए मिश्रित निवासों के विकास की अनुमति देता है।
एक गैर-नागरिक PDS योजना के तहत विला की खरीद पर निवास परमिट के लिए पात्र है, जब उसने किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में USD 500,000 या उससे अधिक का निवेश किया हो।
- प्रॉपर्टी डेवलपमेंट योजना के लिए दिशानिर्देश
- निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2000 और निवेश (प्रॉपर्टी डेवलपमेंट योजना) विनियम 2015 के तहत PDS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन फॉर्म (pdf संलग्न)।
- आर्थिक विकास बोर्ड (प्रॉपर्टी डेवलपमेंट योजना) विनियम 2015 (pdf संलग्न)
स्मार्ट सिटी योजना:
स्मार्ट सिटी योजना कार्य, जीवन और खेल की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इनके संगम को स्मार्ट प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तनशील विचारो की मदद से महानगरीय विस्तार में शामिल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सतत समाधान प्रदान करने वाले आत्मनिर्भर शहरों के विकास के माध्यम से एक खुशहाल जीवन शैली प्रदान किया जाए और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग के बावजूद सभी नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के दीर्घकालिक लाभ के लिए न्यूनतम अपव्यय और अधिकतम सुविधा सुनिश्चित की जाए। गैर-नागरिक, विला, मकान, टाउनहाउस, अपार्टमेंट और डुप्लेक्स सहित निर्मित आवासीय संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं।
ग्राउंड + 2 अपार्टमेंट:
गैर-नागरिकों को आर्थिक विकास बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के साथ भूमि के लेवल से कम-से-कम (G+2) दो लेवल ऊपर के सहस्वामित्व वाले अपार्टमेंट खरीदने की अनुमति है, बशर्ते किसी अपार्टमेंट का खरीद मूल्य MUR 6 मिलियन या किसी अन्य परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष मूल्य से कम नहीं हो।
लंबे समय तक रहने के लिए वीजा
USD 500,000 या इसके समतुल्य किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा से अधिक मूल्य पर एक अपार्टमेंट खरीदने पर, एक गैर-नागरिक लंबे समय तक रहने के वीजा के लिए आवेदन करने योग्य होता है। लंबे समय तक रहने वाला वीज़ा एक गैर-नागरिक और उसके आश्रितों को स्वामित्व के स्टेटस के आधार पर दस (10) वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रहने की अनुमति देता है, जो स्वामित्व के स्टेटस के आधार पर नवीनीकरण योग्य होता है। यह तब तक वैध रहता है जब तक कि गैर-नागरिक अपार्टमेंट पर अपना अधिकार रखता है।
लंबे समय तक रहने वाले वीजा के लिए आवेदन करने के इच्छुक एक गैर-नागरिक को आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक आवेदन करना होता है।
स्वास्थ्य देखभाल:
मॉरीशस अन्य देशों को प्रभावित करने वाली अधिकांश बीमारियों और महामारियों से मुक्त है। निवासी चिकित्सा बीमा के विकल्प के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली या निजी स्वास्थ्य सेवा का विकल्प चुन सकते हैं।
शिक्षा:
मॉरीशस में पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल हैं जहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी A लेवल, फ्रेंच बैकलॉरीयट और इंटरनेशनल बैकलॉरीयट की शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, इसके साथ-साथ तृतीयक संस्थान हैं जहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त की जा सकती है।