Permits
मॉरीशस में निवास
गैर-नागरिक तथा विस्तारकों को आर्थिक विकास बोर्ड द्वारा प्रबंधित तथा अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत मॉरीशस में रिहायशी सम्पत्ति प्राप्त करने की अनुमति है जैसे किः
- एकीकृत रिज़ॉर्ट योजना (IRS)
- रियल एस्टेट योजना (RES)
- प्रॉपर्टी डेवलपमेंट योजना (PDS)
- स्मार्ट सिटी योजना
- ग्राउंड +2 अपार्टमेंट
एकीकृत रिज़ॉर्ट योजना (IRS) और रियल एस्टेट योजना (RES)
एक गैर-नागरिक के पास एकीकृत रिज़ॉर्ट स्कीम (IRS) और रियल एस्टेट स्कीम (RES) के तहत उच्चीकृत आवासीय संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अवसर भी है। गैर-नागरिक और आश्रित, IRS,RES, और PDS योजनाओं के तहत अधिग्रहण के आधार पर निवास परमिट के लिए पात्र हैं, जब उन्होंने 3,75,000 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम राशि का निवेश किया हो। मालिक संपत्ति किराए पर ले सकते हैं, मॉरीशस में कर निवासी बन सकते हैं और संपत्ति की बिक्री या किराए से कमाए गए धन या राजस्व के प्रत्यावर्तन पर किसी प्रतिबंध का सामना नहीं करना होगा।
- IRS/ RES/ PDS खरीदारों के लिए दिशानिर्देश (pdf संलग्न देखें)
- स्वीकृत IRS परियोजनाओं की सूची (pdf संलग्न देखें)
- स्वीकृत RES परियोजनाओं की सूची (pdf संलग्न देखें)
सम्पत्ति विकास योजना (PDS)
सम्पत्ति विकास योजना (PDS), जिसने IRS और RES का स्थान लिया है; गैर-नागरिकों, नागरिकों और मॉरीशस के प्रवासियों को बिक्री के लिए मिश्रित निवासों के विकास की अनुमति देता है।
एक गैर-नागरिक PDS योजना के तहत विला की खरीद पर निवास परमिट के लिए पात्र है, जब उन्होंने किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में USD 3,75,000 या उससे अधिक का निवेश किया हो।
डाउनलोड
- सम्पत्ति विकास योजना के लिए दिशा निर्देश (संलग्न pdf देखे)
- निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2000 और निवेश (सम्पत्ति विकास योजना) विनियम 2015 के तहत PDS प्रमाणपत्र के लिए आवेदन फॉर्म (संलग्न pdf देखे)
- आर्थिक विकास बोर्ड (सम्पत्ति विकास योजना) विनियम 2015 (संलग्न pdf देखे)
स्मार्ट सिटी योजना
स्मार्ट सिटी योजना कार्य, जीवन और खेल की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इनके संगम को स्मार्ट प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तनशील विचारो की मदद से महानगरीय विस्तार में शामिल करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सतत समाधान प्रदान करने वाले आत्मनिर्भर शहरों के विकास के माध्यम से एक खुशहाल जीवन शैली प्रदान किया जाए और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग के बावजूद सभी नागरिकों और आने वाली पीढ़ियों के दीर्घकालिक लाभ के लिए न्यूनतम अपव्यय और अधिकतम सुविधा सुनिश्चित की जाए। गैर-नागरिक, विला, मकान, टाउनहाउस, अपार्टमेंट और डुप्लेक्स सहित निर्मित आवासीय संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं।
डाउनलोड
- स्मार्ट सिटी दिशा
ग्राउंड + 2 अपार्टमेंट्स
गैर-नागरिकों को आर्थिक विकास बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के साथ भूमि के लेवल से कम-से-कम (G+2) दो लेवल ऊपर के सहस्वामित्व वाले अपार्टमेंट खरीदने की अनुमति है, बशर्ते किसी अपार्टमेंट का खरीद मूल्य MUR 6 मिलियन या किसी अन्य परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष मूल्य से कम नहीं हो।
लंबे समय तक रहने के लिए वीजा
USD 500,000 या इसके समतुल्य किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा से अधिक मूल्य पर एक अपार्टमेंट खरीदने पर, एक गैर-नागरिक लंबे समय तक रहने के वीजा के लिए आवेदन करने योग्य होता है। लंबे समय तक रहने वाला वीज़ा एक गैर-नागरिक और उसके आश्रितों को स्वामित्व के स्टेटस के आधार पर दस (10) वर्ष की निरंतर अवधि के लिए रहने की अनुमति देता है, जो स्वामित्व के स्टेटस के आधार पर नवीनीकरण योग्य होता है। यह तब तक वैध रहता है जब तक कि गैर-नागरिक अपार्टमेंट पर अपना अधिकार रखता है।
लंबे समय तक रहने वाले वीजा के लिए आवेदन करने के इच्छुक एक गैर-नागरिक को आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक आवेदन करना होता है।
आवासीय उद्देश्य और लंबे समय तक वीजा के लिए अपार्टमेंट के अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश
आवासीय उद्देश्य और लंबे समय तक वीजा के लिए अपार्टमेंट के अधिग्रहण के लिए आवदेन फार्म