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अपना व्यवसाय पंजीकृत करें/अपनी कंपनी को निगमित करें/अपनी व्यापार फीस का भुगतान करें

व्यवसाय शुरू करने के लिए कॉर्पोरेट और व्यवसाय पंजीकरण विभाग (CBRD) वन-स्टॉप-शॉप होगा।

चरण 1:  आवेदक को सिस्टम  साइन इन  करना होगा और कंपनी को निगमित करने या व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
चरण 2:  Tआवेदक के भुगतान करने पर उसे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय पंजीकरण कार्ड और/या निगमन का ई-प्रमाण पत्र प्राप्त होगा

नोट करें:

  1. Aआवेदकों के पास निगमन/पंजीकरण शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के समय  व्यापार शुल्क के लिए एकमुश्त भुगतान करने का अवसर होगा।
  2. यदि व्यापार शुल्क का भुगतान निगमन/पंजीकरण के समय नहीं हुआ था, तो आवेदक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2011 के प्रावधानों के अनुसार परिचालन शुरू होने के 15 दिनों के भीतर उसी प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करके भुगतान करेगा।
  3. अधिक जानकारी के लिए  यहाँ  क्लिक करें।

महत्वपूर्ण जानकारी:

  • कंपनियां निगमन होने पर मॉरीशस रेवेन्यू अथॉरिटी और सोशल इंटीग्रेशन, सोशल सिक्यूरिटी और नेशनल सॉलिडेरिटी के मंत्रालय (Mauritius Revenue Authority and the Ministry of Social Integration, Social Security and National Solidarity) में ऑटोमेटिक रूप से नियोक्ता के रूप में पंजीकृत होती हैं।
  • तीसरे पक्ष के साथ लेनदेन करते समय कानूनी तौर पर किसी मुहर की आवश्यकता नहीं है, केवल वैश्विक व्यापारिक कंपनियों को छोड़कर जिन्हें अन्य देशों के कारण इसकी जरुरत पड़ती है।
  • एक बार पंजीकृत होने के बाद, व्यवसाय पंजीकरण संख्या (BRN) के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय पंजीकरण कार्ड जारी किया जाता है, जो कंपनी के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या है।
  • निगमन का ई-सर्टिफिकेट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जारी किया जाता है और यह वैध KYC दस्तावेज है। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की प्रामाणिकता को  CBRD की वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है।

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