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निर्माण प्रारंभ करना

निर्माण-पूर्व चेकलिस्ट:

  • जहां भूमि के किसी भूखंड को कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाना है, वहाँ कृषि उद्योग और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय (Ministry of Agro Industry and Food Security) को भूमि रूपांतरण परमिट के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए।
  • भूमि के किसी भूखंड को दो या अधिक लॉट में विभाजित करने के लिए आवास या भूमि मंत्रालय (Ministry of Housing and Lands) से एक मॉर्सलमेंट परमिट की आवश्यकता होती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम (NELS) को आवेदन किया जाता है।

कुछ विशिष्ट परियोजनाओं, के लिए, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और पर्यावरणएवं सतत विकास मंत्रालय ( Ministry of Social Security, National Solidarity and Environment and Sustainable Development) से एकपर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment (EIA))या एक प्रारंभिक पर्यावरण रिपोर्ट (Preliminary Environmental Report (PER)) आवश्यक है।

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले, संबंधित  स्थानीय प्राधिकरण (पेज नहीं मिला) की तरफ से एक भवन और भूमि उपयोग परमिट (Building and Land Use Permit (BLUP)) आवश्यक है। NELS. पर BLUP के लिए आवेदन किया जाता है। BLUP 14 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाता है।

दिशानिर्देश / शुल्क

नोट करें:

  • स्थानीय प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर ऑटोमेटिक रूप से केंद्रीय जल प्राधिकरण (CWA), केंद्रीय विद्युत बोर्ड (CEB) और वेस्टवाटर प्रबंधन प्राधिकरण (WMA) की ओर से अनुमति चाहेंगे।
  • मोरसेलमेंट्स में पाए जाने वाले भूखंडों के लिए CWA, CEB और WMA की ओर से कोई मंजूरी आवश्यक नहीं है।
  • प्लान की स्वीकृति के लिए CWA, CEB और WMA प्रोसेसिंग फ़ीस माफ कर दी गई है
  • निर्माण कार्य पश्चात् की चेकलिस्ट:
  • निर्माण कार्य पूरा होने के बाद
  • स्थानीय प्राधिकरण को NELS पर निर्माण कार्य पूरा होने की सूचना दी जानी चाहिए।
  • अनुपालन प्रमाण पत्र 5 दिनों के भीतर प्रमुख एजेंट द्वारा एक जारी किया जाता है जो या तो पंजीकृत इंजीनियर या पंजीकृत वास्तुकार होता है।

प्रमुख एजेंट द्वारा जारी किए गया क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद 5 दिनों के भीतर NELS पर एक व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

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