Permits
युवा पेशेवर व्यवसायिक परमिट
मॉरीशस में किसी तृतीयक शिक्षा संस्थान में कम से कम स्नातक की डिग्री पूरी करने वाले विदेशी छात्र, आर्थिक विकास बोर्ड अधिनियम 2017 की धारा 13 और आव्रजन अधिनियम 1970 की धारा 9 ए में प्रदान किए गए युवा पेशेवर व्यवसाय परमिट (YPOP) के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
YPOP एक व्यावसायिक अनुज्ञापत्र है जो कि अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक वैध होता है और यह रोजगार के अनुबंध की अवधि पर निर्भर करता है। YPOP के लिए आवदेन, नियोजक द्वारा व्यावसायिक परमिट इकाई ( OPU) को op@edbmauritius.org. पर ई मेल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
यदि कोई नियोजक 3 वर्षों के बाद भी किसी विदेशी कर्मचारी की सेवाएं चाहता है तो नियोजक, कर्मचारी को ओर से एक पेशेवर के रुप में एक व्यावसायिक परमिट के लिए आवेदन कर सकता है।
2 पात्रता मानदंड
YPOP की पात्रता के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन अवश्य किया जाना चाहिए:
(a) छात्र ने टेरीटरी एजुकेशन कमीशन (TEC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी तृतीयक शिक्षण संस्थान से कम से कम अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी की हो।
(b) परीक्षा परिणाम घोषित होने के 6 माह के भीतर आवेदन अवश्य कर दिया जाना चाहिए।
(c) जहां किसी व्यक्ति के पास YPOP है और वह YPOP के समाप्त होने से पहले नियोजन को बदलना चाहता है तो (b) की शर्तें लागू नहीं होंगी।
(d) कम्पनी की व्यापारिक गतिविधियां आवश्यक रूप से निम्न क्षेत्रों में होनी चाहिएः
और अधिक जानकारी के लिए कृपया युवा पेशेवर व्यावसायिक परमिट दिशा निर्देश के पूरे अनुपूरक का संदर्भ लें।